बीईओ एम एल पटेल निलंबित, नियम विरुद्ध राशि आहरण करने का मामला

रायपुर- शासकीय फंड का गलत तरीके से आहरण के मामले में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। मामले में तत्कालीन बिल्हा बीईओ एम एल पटेल को निलंबित कर दिया गया हैं।

बताया जा रहा है, कि बिल्हा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रहते हुए एम.एल.पटेल के द्बारा 2014-15 से 2017-18 के बीच सफाई कर्मचारियों के लिए आए दो करोड़ तिरासी लाख ब्यालिस हजार चार सौ आठ रूपए का गलत प्राक्कलन तैयार कर आहरण कर लेने के कारण तत्कालीन बीईओ एम.एल.पटेल को निलंबित कर दिया गया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर लम्बे समय से इस मामले में जांच चल रही थी। जिसमे उन्हें दोषी पाया गया है। जिसके आधार पर उनपर निलंबन आदेश छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-29/2019/20 के आदेश से 10 जनवरी को जारी किया गया है। आदेश में लिखा है कि एलएल पटेल का यह आचरण सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 के विपरित गंभीर कदाचार है। इसलिए इन्हें राज्य शासन एतद द्बारा एम.एल.पटेल तत्कालिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गी नियंत्रण अपील ) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के प्रभाव से तत्काल निलंबित करता है। निलंबन की अवधि में एमएल पटेल को संभागीय कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर किया गया है।

GiONews Team

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