तेंदुए का शिकार करने वाले पांच आरोपियों को किया गया गिरफ्तार , पुलिस से बचने तेंदुए के अंगों को कुँए के अंदर छुपाया गया था……

बिलासपुर अन्तर्गत सोठी सर्किल के बिटकुला बीट के कक्ष क्रमांक 12 आर . एफ . घानाकछार जंगल के नाले में एक वन्य प्राणी तेन्दुआ मृत हालत में पड़ा हुआ है । सूचना प्राप्त होते ही वन वृत्त बिलासपुर के मुख्य वनसंरक्षक श्री नाविद शुजाउद्दीन ( मा.व.से. ) वनमण्डल बिलासपुर के वनमण्डलाधिकारी श्री कुमार निशात ( भा.ब.से. ) . श्री सुनिल कुमार ( रा.व.से. ) एवं वन परिक्षेत्र बिलासपुर के वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री ए . एस . नाथ एवं बिलासपुर परिक्षेत्र के कर्मचारी मौका घटना स्थल पर मौका मुआयना किया गया ।

आरोपी नंदकुमार पटेल के द्वारा वन्य जीव तेन्दुआ का 01 नग नाखुन एवं तेन्दुआ का दांत 02 नग को पॉलीथिन में भरकर अपने घर के बाड़ी में स्थित कुआं के अन्दर 30 फीट गहराई पानी में छुपाकर रखा था जिसे जांच टीम द्वारा कुआं के पानी को मोटर पंप लगाकर खाली कर वन्य जीव अवशेष को बाहर निकाला गया और वन अपराध प्रकरण क्रमांक 7463 / 15 दिनांक 07.02.2022 को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 939 50 एवं 51 के तहत् दिनांक 12.02.2022 को माननीय न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत किया गया जिसे 14 दिनों की न्यायिक रिमाण्ड पर केन्द्रीय जेल बिलासपुर में दाखिल किया गया । साथ ही साथ इस कार्यवाही के दौरान दो अन्य व्यक्ति ( 1 ) बलदेव सिंह वल्द अंजोर सिंह , जाति गोड साकिन अदराली थाना – सीपत जिला- बिलासपुर ( छ.ग. ) ( 2 ) रहस राम पटेल जाति मरार बल्द सोहनू पटेल उम्र 30 वर्ष पता निरंतु , थाना- सीपत , तहसील मस्तुरी , जिला- बिलासपुर ( छ . ग . ) को भी जंगली सुअर अनुसूची -3 के प्राणी का शिकार कर अपने घर में वन्य जीव जंगली सुअर का अवशेष भी उनके घर से बरामद किया गया जिन्हें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत् पृथक से वन अपराध क्रमांक 7463/16 एवं 7463/17 दिनांक 11.02.2022 को पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया ।
कुल 05 व्यक्तियों के द्वारा वन्य जीव तेन्दुआ का शिकार किया गया एवं वन्य प्राणी तेन्दुआ का नाखुन 01 नग , दांत 2 नग , धारदार टंगिया 01 नग तीर 10 नग धनुष 1 नग , जी.आई. तार फांदा 5 बण्डल = 2.500 कि.ग्रा . , कुदाल 01 नग , स्टील टिफिन खून लगा हुआ 01 नग , शिकार हेतु प्रयोग किये लकड़ी का खुंटी 09 नग , खून लगा हुआ पन्नी 13 नग जप्त किया गया । आरोपी नंदकुमार पटेल के द्वारा वन्य जीव तेन्दुआ का 01 नग नाखुन एवं तेन्दुआ का दांत 02 नग को पॉलीथिन में भरकर अपने घर के बाड़ी में स्थित कुआं के अन्दर 30 फीट गहराई पानी में छुपाकर रखा था जिसे जांच टीम द्वारा कुआं के पानी को मोटर पंप लगाकर खाली कर वन्य जीव अवशेष को बाहर निकाला गया और वन अपराध प्रकरण क्रमांक 7463 / 15 दिनांक 07.02.2022 को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 939 50 एवं 51 के तहत् दिनांक 12.02.2022 को माननीय न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत किया गया जिसे 14 दिनों की न्यायिक रिमाण्ड पर केन्द्रीय जेल बिलासपुर में दाखिल किया गया । साथ ही साथ इस कार्यवाही के दौरान दो अन्य व्यक्ति ( 1 ) बलदेव सिंह वल्द अंजोर सिंह , जाति गोड साकिन अदराली थाना – सीपत जिला- बिलासपुर ( छ.ग. ) ( 2 ) रहस राम पटेल जाति मरार बल्द सोहनू पटेल उम्र 30 वर्ष पता निरंतु , थाना- सीपत , तहसील मस्तुरी , जिला- बिलासपुर ( छ . ग . ) को भी जंगली सुअर अनुसूची -3 के प्राणी का शिकार कर अपने घर में वन्य जीव जंगली सुअर का अवशेष भी उनके घर से बरामद किया गया जिन्हें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत् पृथक से वन अपराध क्रमांक 7463/16 एवं 7463/17 दिनांक 11.02.2022 को पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया । इस कार्यवाही में सीपत थाना प्रभारी श्री राजकुमार सोरी , श्री महादेव खुंटे , समस्त पुलिस थाना स्टॉफ एवं वन परिक्षेत्र के श्री वेद प्रकाश शर्मा वनपाल श्री अजय बेन वनपाल , श्री हफीज खान वनपाल , श्री बहोरन लाल साहू वनरक्षक श्री रमेश ठाकुर वनरक्षक श्री रविन्द्र महिलांगे , श्री चंद्रहास तिवारी वनरक्षक तथा वनमण्डल बिलासपुर के उड़नदस्ता की टीम का योगदान सराहनीय रहा है ।