पंच चुनाव के बाद प्रत्याशियों में मारपीट, पुलिस तक पहुंचा मामला
तखतपुर (टेकचंद कारड़ा)- पंच पद पर चुनाव में हार जीत के बाद जीते और हारे प्रत्याशी के बीच दोनों पक्षों में विवाद होने पर पुलिस ने कांउटर अपराध पंजीबध किया है। पुलिस ने धारा 294 506 323 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हरदी ग्राम पंचायत पंच के चुनाव में वार्ड क्रमांक 1 से मेरी चाची राधा पंच के पद के लिए चुनाव में खड़ी थी कि 3 फरवरी को सरपंच पंच का मतगणना होने के बाद मेरी चाची चुनाव में हार जाने के बाद वापस अपने भाई संजय बघेल के साथ अपने अपने घर आ गए थे कि रात्रि करीबन 09.30 बजे जीते हुए पंच पति चंद्रभान बघेल एवं हरि बघेल , शिवकुमार बघेल , पुरूषोत्तम बघेल मेरे घर के सामने आकर बोलने लगे कि तुम्हारे इतना खर्चा करने के बाद भी हार गए और हम लोग जीत गए है तब में पुरूषोत्तम को बोला कि ठीक है तुम लोग जीत गए हम लोग हार गए इसी बात पर चंद्रभान बघेल एवं हरि बघेल, शिवकुमार बघेल, पुरूषोत्तम बघेल अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर साथ हांथ मुक्का से मारपीट करने लगे इसी दौरान पुरूषोत्तम ईंट के टुकड़े से साथ मारपीट किया है जिससे प्रार्थी के नाक , मुंह , होठ में चोट लगा है तथा बीच बचाव करने आए संजय बघेल एवं प्रार्थी की पत्नि कविता बाई को भी गाली गलौच कर मारपीट किये है जिससे उन्हे भी चोटे आई है। वहीं दूसरे पक्ष ने शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थी चंद्रभान बघेल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि हरदी ग्राम पंचायत पंच के चुनाव में वार्ड क्रमांक 1 से प्रार्थी की पत्नि अन्नू बघेल पंच चुनाव लड़ रही थी उसके विरोध में जैतलाल बघेल की पत्नि खड़ी थी, जो आज दिनांक 03.02.20 को पंच सरपंच का चुनाव हुआ पंच के चुनाव में प्रार्थी की पत्नि ने जीत हासिल किया, अपने समर्थको के साथ चुनाव जीतकर अपने घर आया घर में बैठने के बाद गुटका खाने के लिए बंशी, जुड़ावन , राजेश , लक्ष्मण सुंदर के साथ दुकान जाने को घर से गली में निकला लाला के घर के पास संजय बघेल , गेंदू बघेल मिले जो बोले कि मेरे चाचा के खरीदे हुए वोटरों को तुम अपने में बोट डलवाये हो कहकर गालियां देने लगे एवं जान से मारने की धमकी दिये गाली देने मना करने पर संजय बघेल ने पकड़ लिया तथा गेंदू बघेल मारपीट से चोंटे आयी पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर काउंटर अपराध धारा 294 506 323 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया।