बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में शासकीय कार्यालयों का संचालन 4 मई से.. सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश..

रायपुर– कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं सोमवार से सभी सरकारी दफ्तरों का संचालन शुरू हो जायेगा। जीएडी सचिव कमलप्रीत सिंह की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना के मद्देनजर शासकीय कार्यालयों का काम नहीं हो रहा था, लेकिन लोकहित को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालयों का संचालन किया जायेगा।
कार्यालय के संचालन के लिए दिए ये निर्देश :-
• कार्यालय में राजपत्रित अधिकारियों की कार्य दिवस में शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी तथा अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की स्थिति एक तिहाई होगी। इसके लिए रोस्टर बनाने के लिए ड्यूटी लगाई जाए।
• स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन अनुसार कलेक्टर द्वारा अलग से आदेश के माध्यम से घोषित कंटेनमेंट जोन के भीतर स्थित शासकीय कार्यालय संचालित नहीं होंगे।
• सभी शासकीय कार्यालयों में सैनिटाइजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए।
• कार्यालय में बैठक में संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए यथासंभव कार्य निष्पादन हेतु बैठकों का आयोजन न्यूनतम किया जाए परंतु और आवश्यक होने पर बैठक के आयोजन फिजिकल गाइडलाइन का पालन करते हुए बैठक संपादित की जाए।
• कार्यालयों में जनसाधारण से मिलना-जुलना यथासंभव न्यूनतम रखा जाए।
• कार्यालयों में आने-जाने वाले सभी आगंतुकों को सोशल फिजिकल डिस्टेंस गाइडलाइन के बारे में जागरूक करते हुए तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोक सेवाओं को प्रदान किया जाए।
• कार्यालय परिसर में उपयुक्त स्थल पर शिकायत पेटी रखी जाए, जिसमें आगंतुकों द्वारा शिकायत डालने की सुविधा प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनका निराकरण किया जाए।
• किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन कार्यालयों में ना किया जाए।
• कार्यालयों की कार्य संचालन के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाए।
• कार्यालय आने-जाने के लिए सामूहिक परिवहन का उपयोग न कर स्वयं के परिवहन की व्यवस्था के उपयोग के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जाए। कार्यालय आने जाने के लिए व्यवस्था में सोशल फिजिकल डिस्टेंस गाइडलाइन का पालन किया जाए।
देखिए आदेश

