बड़ी ख़बर: देश में जरूरी के साथ गैरजरूरी दुकान खोलने की सशर्त छूट.. गृहमंत्रालय ने जारी किया आदेश..
नई दिल्ली– देश में कुछ और दुकानें खोलने की छूट केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ ये अनुमति दी है। इसके लिए दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। संस्थान में काम करने वाले लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। 50 प्रतिशत स्टाफ़ की काम कर सकते हैं।
देखिये आदेश

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों (गैर नगरपालिका) में सभी बाजार खुल सकते हैं। वहीं आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, जो नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों, लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ मास्क के साथ ही काम कर सकेगा।
ये नहीं खुलेगी
बैठ के खाना वाला होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शापिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। जिस दुकान में सेंट्रल AC होगा वो नहीं खुलेगा। जिम, हेल्थ क्लब, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे।
इसके अलावा एक बड़ी शर्त ये है, कि दुकानें खोलने का ये नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा, जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है, या कंटेनमेंट घोषित किया गया है।