सिंधी समाज के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी, युवक के खिलाफ मामला दर्ज
बिलासपुर– सिंधी समाज के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के विरुद्ध तारबाहर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 505(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर तारबहार थाना अंतर्गत व्यापार विहार के अध्यक्ष पवन वाधवानी पिता स्व सुगनामल वाधवानी निवासी गार्डन सिटी कालोनी मकान नम्बर 14 राजकिशोर नगर मोपका रोड़ निवासी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, कि फेसबुक में सिराज मेमन ने पोस्ट डाली है, जिसमे पूरे सिन्धी सामाज के विरुद्ध फेसबुक में अभद्र टिप्पणी है, जो बिलासपुर में वाट्सएप ग्रुप में चल रहा है। व्यापार विहार अध्यक्ष ने शिकायत में कहा है, कि उक्त टिप्पणी से समाज आक्रोशित है, अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने सिराज मेमन के विरुद्ध युवक के विरुद्ध पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 505(2)के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।