3 मई तक लागू रहेगी धारा 144, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बिलासपुर– मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य के जिलों में धारा-144 की अवधि 3 मई तक बढ़ाई जा रही है। बिलासपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ संजय अलंग द्वारा आज बिलासपुर जिले में 3 मई 2020 तक या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील रहने का आदेश पारित किया है। आदेश के अनुसार धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों द्वारा धारा-144 की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।
देखिये आदेश

