बिलासपुर– मोबाईल दिखाने का लालच देकर 6 वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश एफटीसी विवेक कुमार तिवारी ने पाक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1100 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला 5 मई 2017 की रात 8 बजे अपने 6 वर्ष की मासूम बेटी को घर में बैठा कर नहाने बाथरूम के अंदर चली गई। 10 मिनट बाद वह बाहर आई तो बेटी घर में नही थी। महिला ने तुरंत उसकी तलाश प्रारम्भ की। उसने पास में ही रहने वाले सागर केवट पिता छोटेलाल 24 वर्ष के घर के बाहर बेटी की चप्पल मिला, घर का दरवाजा अंदर से बंद था। इस पर उसने घर के सामने आवाज दी। इसके बाद उसकी बेटी बाहर आई। आरोपी ने मासूम को बहलाकर अपने घर ले जाकर अनाचार किया था। मामले की सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने धारा 342, धारा 376 एवं धारा 4 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया । अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी सागर केवट को धारा 342 में 6 माह कैद 100 रुपये अर्थदंड, धारा 4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास 1000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By GiONews Team

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