ज़मीन घोटाले के आरोपी की जमानत अर्जी दूसरी बार खारिज, 50 करोड़ के घोटाले का है आरोपी..
बिलासपुर- रायपुर में हुए 50 करोड़ के जमीन घोटाले के मुख्य आरोपी आफताब सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज हाईकोर्ट ने दूसरी बार की खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जनवरी 2019 के मामला है।
जानकारी के मुताबिक राजधानी में 50 करोड़ की जमीन की धोखाधडी के मामले में जनवरी 2019 में पंडरी थाना में अपराध दर्ज हुआ था। मामले के मुख्य आरोपी आफताब सिद्दीकी को पुलिस ने 17 जनवरी 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसके बाद आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका खारिज होने पर आफताब सिद्दीकी ने अपने वकील गौतम खेत्रपाल के माध्यम से दोबारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की थी।
इस मामले में शुक्रवार को जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बैंच में सुनवाई हुई। मामले की पैरवी अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने की, सुनवाई के बाद जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने आरोपी आफताब सिद्दीकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।