बिलासपुर– ट्रैफिक जवान से गाली गलौच कर बदसलूकी करने के आरोपी ब्लाक कांग्रेस कमेटी चार के अध्यक्ष मोती थारवानी को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। यातायात पुलिस के साथ गाली-गलौज के आरोप में तारबाहर थाने में गैरजमानती धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया गया था, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस पूरे मामले में शहर की राजनीति गरमाई हुई है। सेंट्रल जेल को न्यायालय का आदेश मिलने के बाद संभवतः बुधवार को ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष की रिहाई हो सकती है।

पत्नी के साथ गलत दिशा से सड़क पार करने को लेकर ब्लाक अध्यक्ष और ट्रैफिक पुलिस के साथ जमकर विवाद हुआ था। दोनों के बीच विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद मामला और भी गहरा गया। तारबाहर पुलिस ने सिपाही रजक की शिकायत पर थारवानी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया। इस बीच नागपुर के कामठी से गिरफ्तार के पुलिस बिलासपुर लेकर आई और दूसरे दिन कोर्ट में चालान पेश कर दी। कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में बंद थारवानी ने अपने वकील के जरिये सेशन कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी है। संभवतः बुधवार को कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष की रिहाई हो सकती है।

By GiONews Team

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