रांची– चारा घोटाले में सजायाफ्ता RJD सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में शनिवार को हुई सुनवाई में उन्हें जमानत दे दी गई। उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे।

हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद यादव देश से बाहर नहीं जाएंगे। देश से बाहर जाने से पहले उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और अपना पता नहीं बदलेंगे। लालू को ये जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। इससे पहले लालू यादव को अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन दुमका ट्रेजरी केस की वजह से उनकी रिहाई नहीं हुई थी।

चारा घोटाला मामले से संबंधित अन्य मामलों में लालू यादव को पहले से जमानत मिली हुई है. चईबासा और देवघर कोषागार मामले में लालू को पहले से ही जमानत मिली हुई है. दोरांडा कोषागार के मामले में अब भी ट्रायल जारी है. अब लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

लालू यादव को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.  लालू आधी सजा काट चुके हैं जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई है. जस्टिस अप्रेश सिंह ने लालू यादव 42 महीने और 11 दिन जेल में रहे हैं. यह आधी सजा से ज्यादा का समय है. उन्होंने कहा कि लालू यादव एक-एक लाख के दो सिक्योरिटी बॉन्ड और आईपीसी और पीसी एक्ट के तहत पांच-पांच लाख का जुर्माना भरने के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे.

गौरतलब है कि पिछली 23 जनवरी को लालू प्रसाद की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के बाद रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में बेहतर इलाज के लिए अनुशंसा की थी, जिसके बाद आनन फानन में लालू को एक महीने के लिए एम्स भेजने की अनुमति जेल प्रशासन ने दी थी.

बता दें कि 72 वर्षीय लालू प्रसाद को करीब 18 तरह की बीमारियां हैं. इनमें टाइप टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पेरिएनल एब्सेस, किडनी इंज्यूरी एंड क्रोनिक किडनी डिजीज, पोस्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट, प्रोस्थेटिक हाइपर प्लेसिया, सेकेंड्री डिप्रेशन, लो बैक डिफ्यूज डिस्क, लेफ्ट आई इमैच्योर कैटरेक्ट, राइट लोवर पोल रेनल, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, हाइट्रोजेनस थैलेसिमिया, विटामिन डी डिफिशिएंसी समेत ग्रेड वन फैटी लिवर की बीमारियां शामिल हैं

By GiONews Team

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