पेंड्रा – छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में अब सिनेमा हॉल, थिएटर, कोचिंग संस्थान सब अनलॉक कर दिया गया है। हालांकि कुछ शर्तें जरूर जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही फिर 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब यह 5 जुलाई की रात 12 बजे तक रहेगा। सभी तरह की दुकानें और बाजार रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। जबकि, होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक होगी। जिले में शनिवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।

कलेक्टर नम्रता गांधी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन 28 जून की रात 12 बजे खत्म हो रहा था। कोरोना संक्रमण के मामलों में भी कमी देखने को मिली है। इस दौरान बाजार खुलने के बाद फिर से भीड़ बढ़ने लगी है। इसके चलते कोविड संक्रमण बढ़ने का खतरा बरकरार है। हालांकि, मजदूरों, निम्न आय वर्ग और व्यापारियों के हितों की सुरक्षा भी जरूरी है। लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छूट के साथ ही लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है।

जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, शादी में शामिल होने वालों की रखनी होगी लिस्ट

रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

जिले में सभी स्वीमिंग पूल, थीम पार्क, वॉटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर सब खुलेंगे। हालांकि आने वाले दर्शकों की नाम और पते की डिटेल रखनी होगी। सैनिटाइजर और मास्क निशुल्क उपलब्ध कराना होगा।

जिले के सभी कोचिंग और ट्यूशन संस्थान खुलेंगे। आने वाले सभी छात्र-छात्राओं के नाम-पते की जानकारी रखनी होगी। सैनिटाइजर और मास्क निशुल्क उपलब्ध कराना होगा।

शॉपिंग मॉल, दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, शराब दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, स्पा, पार्क, जिम शनिवार को छोड़कर बाकी दिन रात 8 बजे तक खुल सकेंगे।

होटल, रेस्टोरेंट्स बार और क्लब में रात 8 बजे तक बैठकर खाने की सुविधा होगी। इनसाइड डायनिंग में सिर्फ 50 फीसदी लोगों के लिए ही अनुमति दी गई है।

टेक अवे की सुविधा रात 8 बजे तक और होम डिलीवरी रात 10 बजे तक दे सकेंगे।

वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान गृह, होटल, मैरिज हॉल में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसी तरह अंत्येष्टि और दशगात्र में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

शादी में शामिल होने वालों की सूची मैरिज हाल संचालक को रखनी होगी। वहीं कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।

सामाजिक कार्यक्रम या किसी अन्य कार्यक्रम के लिए बुक किए गए हॉल, गार्डन, निवास गृह की क्षमता से 50 फीसदी या 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

लॉकडाउन पहले रविवार था, अब उसे शनिवार कर दिया गया है। अन्य आदेश पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

शनिवार को शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, पैट शॉप, दूध, फल, सब्जी की होम डिलीवरी सुविधा में छूट रहेगी।

होम डिलीवरी करने वालों को निर्धारित समय पर कोविड जांच करानी होगी।

जिले में संक्रमण से हो चुकी हैं 145 मरीजों की मौत
कोरोना संक्रमण के मामले जिले में जरूर कम हुए हैं, लेकिन मौतें होना जारी है। एक दिन पहले ही सोमवार को 3 नए मामले सामने आए थे। अभी तक जिले में 145 मौतें हो चुकी हैं। 11,933 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 11,668 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में अभी एक्टिव केसों की संख्या अब महज 120 ही रह गई है।

By GiONews Team

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