जिले में मैडी के नाम से कुख्यात रितेश निखारे का हुआ जिला बदर, दण्डाधिकारी ने 7 जिलों की सीमाओं से किया बाहर…..

बिलासपुर । जिला दण्डाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क)(ख) एवं 5(क)(ख) के तहत प्रकरण क्रमांक 1/2022 में पारित आदेश दिनांक 23 फरवरी 2022 के तहत रितेश निखारे उर्फ मैडी पिता रवि निखारे उम्र 32 वर्ष निवासी जरहाभाठा थाना सिविल लाईन बिलासपुर को बिलासपुर राजस्व, जिला एवं समस्त क्षेत्रों से लगे आसपास के राजस्व जिले जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, बलौदा बाजार तथा रायपुर सीमाओं से 6 माह के लिए बाहर रहने का आदेश जारी करते हुए जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला दण्डाधिकारी ने 24 घंटे के भीतर बिलासपुर राजस्व एवं सीमावर्ती जिले से रितेश निखारे को बाहर चले जाने हेतु आदेशित किया है।
जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक बिना उनके वैधानिक पूर्वानुमति के बिलासपुर एवं उल्लेखित जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने को कहा है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
पुलिस अधीक्षक द्वारा रितेश निखारे उर्फ मैडी के आदतन अपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने के कारण पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध कार्यवाही करने तथा उसके अपराधों में अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के बावजूद भी उसके आदत में कोई सुधार नहीं होने एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आमजन तथा राज्य की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए जनहित में जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
SP के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश ……
SP पारुल माथुर के प्रस्ताव पर कलेक्टर डॉ . सारांश मित्तर ने बुधवार को उसे जिलाबदर करने का आदेश दिया है । कलेक्टर के आदेश के प्रभावशील रहने तक उसे विधिवत अनुमति लेकर भी संबंधित जिलों की सीमा में आना होगा । ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।
मारपीट , बलवा , हत्या का प्रयास जैसे दर्ज है केस…..
मैडी उर्फ रितेश निखारे को पुलिस ने हिस्ट्रीशिटर घोषित किया है । उसके खिलाफ शहर के थानों में मारपीट , गुंडागर्दी , बलवा , हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे अपराध के 28 केस दर्ज है । जिसका आधार बनाकर उसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है ।